निजी बैंकों में एक मार्च से लागू होगा नया नियम पहले चार लेनदेन मुफ्त, उसके बाद लगेगा शुल्क 

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निजी बैंकों में एक मार्च से लागू होगा नया नियम पहले चार लेनदेन मुफ्त, उसके बाद लगेगा शुल्क

भारत
दि. 23 फरवरी 2023

पुरी खबर:- नोटबंदी के बाद अब सरकार ने कैश के लेनदेन पर शिकंजा कसने को तैयारी कर ली है। एक मार्च से खाते से कैश निकालने व जमा करने पर बैंकों में कैश हैंडलिंग चार्ज लगाएगी। प्रायवेट बैंकों ने इसकी दरें भी जारी कर दी हैं। सरकारी बैंक भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। नियम के अनुसार हर माह के पहले चार लेनदेन मुफ्त (free) रहेंगे उसके बाद के लेनदेन पर चार्ज लिया जाएगा।

कैशलेस अर्थव्यवस्था (economy) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नगदी (cash) निकालने और जमा करने पर यह नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत न सिर्फ अपने खाते से कैश के लेन-देन बल्कि थर्ड पार्टी के कैश जमा करने में भी 150 रुपये कैश हैंडलिंग चार्ज के अलावा सर्विस टैक्स और सेस लगेगा। हालांकि इस नियम के दायरे सेविंग और सैलेरी अकाउंट हि आएंगे।

निजी बैंकों में एक मार्च से लागू होगा नया नियम पहले चार लेनदेन मुफ्त, उसके बाद लगेगा शुल्क

यह होगा कैश हँडलिंग चार्ज 

  • एक व्यक्ति को खाते में कैश जमा करने या निकालने के लिए महीने में केबल चार मौके मुफ्त मिलेंगे। इसके बाद पांचवें ट्रांजैक्शन में 150 रुपये कैश हैंडलिंग चार्ज के अलाबा सर्विस टैक्स और सेस मिलाकर करीब 173 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
  • होम ब्रांच में केबल दो लाख रुपये एक माह में कैश जमा किया जा सकता।
  • ८ लाख से ऊपर जमा कराने पर पांच रुपये प्रति हजार, 50 रुपये कैश हैंडलिंग चार्ज, सर्विस टैक्स और सेस अलग से लगेगा। खास बात यह है कि दो लाख कौ सीमा के बाहर अगर दस हजार भी अतिरिक्त जमा कगए तो उसपर भी 50 रुपये कैश हैंडलिंग चार्ज, सर्विस टैक्स, सेस और पांच रुपये प्रति हजार शुल्क लगेगा।
  • जान होम ब्रांच में एक दिन में अधिकतम 25 हजार रुपये जमा कराए जा सकते हैं। इससे ऊपर कैश जमा कराने पर पांच रुपये प्रति हजार के अलावा 50 रुपये, सर्विस टैक्स और सेस लगेगा।
  • थर्ड पार्टो को कैश लेन-देन एक दिन में अधिकतम 25 हजार रुपये किया जा सकता है। इस पर भी 50 रुपये सर्विस टैक्स और सेस अलग से लगेगा। 25 हजार से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन को अनुमति नहों होगी।