नियमो को ताक पर रख, बियर शॉपी में बिक रही अवैध तरह से व्हिस्की? 

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नियमो को ताक पर रख, बियर शॉपी में बिक रही अवैध तरह से व्हिस्की? 

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की पहुंच से दुर?

चंद्रपुर/महाराष्ट्र
दि. 03 डिसेंबर 2022
रिपोर्ट: जिला कार्यालय संवाददाता

पुरी खबर:- चंद्रपुर जिले में शराबबंदी के बाद शराब की पुरानी नई दुकानें धड़ल्ले से चालू है, जिसमें चंद्रपुर शहर से लेकर तहसील स्तर तक की दुकानों मे शराब के शौकीन इसका आनंद लेते हुए नजर आएंगे। बार & रेस्होटोरेंट , वाईन शाप हो, “बियर शाॅपी या फिर देशी शराब” की दुकान हो इन शराब विक्रेताओ में से कुछ शराब के विक्रेताओं ने नायाब तरीके आजमाना शुरू कर दिया है। “जिसमें कानुन और नियम को ताक पर रखकर शराब की  विक्री का जुगाड बनाया हुआ है” जिसके माध्यम से माया का विस्तार किया जा रहा है। जहां पर देशी शराब की दुकान है और आसपास कुछ किलोमीटर तक विदेशी शराब या फिर बियर शॉपी  की दुकानें नहीं है।  “तो यह लोग चोरी छुपे देशी शराब की दुकान में बियर”  वहीं “बियर शापी में व्हिस्की अवैध तरह से बेची जा रही” ऐसे कुछ एक मामले शहर के बाहरी गांव तहसील स्तर पर देखें गए है? साथ ही साथ तहसील स्तर पर बियर शॉपी की अनगिनत दुकानें है जिसका लाइसेंस प्राप्त कर बेखौफ नियमो की धज्जियां उड़ाई जा रही है? वहीं पुर्ण अधिकार प्राप्त विभाग मुक दर्शक बनाहुआ दिखाई पड़ता है? या फिर गांधी जी के तिन बंदरो वाले सिद्धांतों की सपथ ले रखी है।

इसपर यहां जिले में शराब की दुकानों के नायाब फंन्डे वहीं पुर्ण अधिकार प्राप्त राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की मुक दर्शक इन नायाब फंन्डे बाज विक्रेताओं को अनदेखा बल प्रदान करते है? और सबका साथ सबका विका.स का नारा सत्यता मे धरातल पर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा हि लागु होता दिखाई पड़ रहा है। प्रमाणिकता की कहानियां बस किताबों में पढ़ाई जा रही है और प्रमानिक महानुभावों के फोटो पर फुल मालाएं चढ़ाकर आदर्शों का त्याग कर दिया गया है। कहा जाता है समय बदलते समय नहीं लगता बस एक दशक एक पिंडियों का अंतर होता है।

आज बियर शॉपी में देखा गया, जहा चोरी छिपे व्हिस्की बेची जा रही है जिससे शराब के शौकीनों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके जिसकी आड़ मे अवैध तरह से माया इकट्ठा की जा सके? अभी कुछ दिन पुर्व में नागपुर उच्च न्यायालय ने एक मामले में चंद्रपुर पुलिस द्वारा शराब पर की गई  कार्रवाई पर नोटिस जारी किया है और कार्यवाही का पुर्ण अधिकार राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की होने की बात कही इसपर नागपुर उच्च न्यायालय ने पुलिस से जवाब मांगा है।

पुर्ण अधिकार राज्य उत्पादन शुल्क विभाग का : नागपुर उच्च न्यायालय

दीपक तिवारी इनके मालकी की चंद्रपुर मे न्यू चियर्स बीअर शॉपी है. चंद्रपूर पुलिस ने २ मे २०२२ को उस बीअर शॉपी मे रेड की थी. पुलिस के कथनानुसार शॉपी मे अवैध तरह से बीअर परोसी जा रही थी. जिसके आधार पर पुलिस ने तिवारी पर कलम ६८ म. दा. का. अनुसार फौजदारी गुनाह दाखल किया था. इस गुनाह को खारीज करने के लिए तिवारी उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ मे याचिका दाखल की थी. इसपर तिवारी के वकील अभिजित वाघ ने यह प्रकरण राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, लाइसेंस, नियम, और शर्पतें इस विभाग के अंतर्गत होने की वजह से कार्यवाही का पुर्ण अधिकार राज्य उत्वपादन शुल्क विभाग का होता है। इस संबंध में नियम और शर्तें भंंग होने की बात कहकर न्यायालय ने इसपर चंद्रपुर पुलिस को नोटिस जारी कर इस विषय पर उत्तर देने को कहां है।