हॉटेल टायगर के अनुमति व निर्माण कार्य में खामियां, जिलाधिकारी पहुँची शिकायत

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हॉटेल टायगर के अनुमति व निर्माण कार्य में खामियां, जिलाधिकारी पहुँची शिकायत

चंन्द्रपुर/महाराष्ट्र
दि.19 जनवरी 2022
दुर्गापुर सवांददाता- कुदन सिगं

पुरी खबर :- टूरिस्ट क्षेत्र के मद्देनजर मोहर्ली में कइयों रिसॉर्ट और होटल बने हैं जिसमे से एक हॉटेल टायगर भी है। जिसका निर्माण नियम बाह्य बताया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक व कंत्राट्टी सेना चन्द्रपुर के उप तालुका प्रमुख सी बी यादव उर्फ पप्पु यादव द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत मांगे जाने पर हॉटेल टाइगर मोहर्ली में कई खामियों की जानकारी मिली है। गट ग्राम पंचायत मोहर्ली ने 10/06/2014 को कुल जगह 3200 चौरस फुट में से 2811 चौरस फुट में रिसोर्ट बनाने की अनुमति दी थी परन्तु तब निर्माण कार्य नहीं किया गया था।
तीन साल बाद उसी जगह पर रिसोर्ट बनाने के लिए दो जगह मालिक में से एक मालिक मनोहर पाउनकर द्वारा रिसोर्ट बनाने के लिए पुनः एक बार गट ग्राम पंचायत मोहर्ली से अनुमति मांगी गई। चुकी तबतक नियम में बदलाव आ चुका था। इस कारण गट ग्राम पंचायत मोहर्ली द्वारा बांध काम करने की अनुमति देने का अधिकार नहीं था, इस कारण ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 के कलम 52 अनुसार ना हरकत प्रमाण पत्र दिया गया। 28/06/2017 को ठहराव क्रमांक 4 अनुसार प्लॉट की कुल जगह 3000 में से बदले नियम के कारण 1356 चौरस फुट जगह पर रिसोर्ट बनाने के लिए ना हरकत प्रमाण पत्र दिया गया।

अनेको खामियों का आरोप

‌रिसोर्ट बनाने की अनुमति दी गयी थी जबकि बनाया गया होटल, रिसोर्ट निर्माण के लिए 1356 चौरस फुट के लिए ना हरकत प्रमाण पत्र दिया गया था। जबकि पूरे प्लॉट लगभग 3200 चौरस फुट में बांधकाम कर दिया गया। जहाँ पार्किंग के लिए कुछ भी जगह नहीं छोड़ा गया। गट ग्राम पंचायत मोहर्ली द्वारा वाल कंपाउंड, रिसोर्ट बांधकाम, उपहार गृह स्वच्छता , इलेक्ट्रिक मीटर व बोरवेल, ईटिंग लाइसेंस आदि के लिए जो नाहरकत प्रमाण पत्र दिया गया था उस पत्र में सिर्फ सरपंच का हस्ताक्षर है सचिव का हस्ताक्षर नहीं है।

हॉटेल टायगर के निर्माण सहित कागजात में अनेको खामियों

‌रिसोर्ट के लिए ना हरकत प्रमाण पत्र लेने से लेकर उसके निर्माण तक और सचिव के हस्ताक्षर नहीं रहने के कारण विभिन्न प्रकार का संदेह उत्पन्न हो रहा है। इसी के मद्देनजर सी बी यादव ने मोहर्ली स्थित हॉटेल टायगर के निर्माण सहित कागजात में अनेको खामियों को लेकर जिलाधिकारी चन्द्रपुर को लिखित शिकायत की। जिसकी प्रतिलिपि नगर विकास मंत्री, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, गट ग्राम पंचायत मोहर्ली को दी गयी। शिकायत कर्ता सी बी यादव उर्फ पप्पु यादव और उनके सहयोगी उमेश भटकर ने बताया कि उच्चाधिकारियों ने जांच करने के लिए गट विकास अधिकारी को रिमार्क कर दिया है।

इस संबंध में सरपंच सुनीता कातकर ने बताया कि तब मैं सरपंच नहीं थी। हॉटेल टायगर से संबंधित कुछ दिन पहले ही मेरी जनकारी में आई है। अपने सभी ग्राम पंचायत सदस्यों से इस संबन्ध में चर्चा करूंगी और जो उचित होगा, उस प्रकार से की करवाई की जाएगी।