मोटर वाहन दस्तावेज की समय सीमा बडी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

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मोटर वाहन दस्तावेज की समय सीमा बडी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

पुरी खबर :- कोविड 19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केन्द्र सरकार ने मोटर वाहन के कागद पत्रों की समय सीमा आगे बड़ा कर मोटर मलिकों को कुछ राहत प्रदान की है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 से संबंधित दस्‍तावेजों की वैधता इस वर्ष सितंबर तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने सभी राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों, परिवहन विभाग के प्रधान सचिवों और परिवहन आयुक्‍तों को इसका अनुपालन करने का आदेश जारी किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे इन दस्‍तावेजों को 30 सितंबर तक वैध मानें। इससे आम लोगों को परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी


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