गर्भधारण पुर्व और प्रसव पुर्व निदान कानून के तहत अपराध, सुचना देने वाले को एक लाख तक ईनाम

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चन्द्रपुर/महाराष्ट्र

चन्द्रपुर दि.19 फरवरी गर्भपात और सोनोग्राफी केन्द्रों पर भ्रुण के सेक्स की जानकारी और भ्रुण हत्या कानून के तहत एक अपराध है कानुन का उल्लघंन करने वालोपर अपराध दर्ज किया जाएगा।

सरकार का नागरिकों से अनुरोध :- सरकार सार्वजनिक रुप से अनुरोध कर रही है की, किसी भी जोड़े को गर्भलिग्ग की जांच नहीं करनी चाहिए, और गर्भधारण की हुई स्त्री को भी प्रेरित ना करे। यदी स्त्री भ्रुण सेक्स जांच चयन सम्बंधित डॉक्टर, दवाखाना, या प्रयोग शाला के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तब उस विषय के सबुतो के साथ जिला सर्जन,जिला सामान्य अस्पताल, चंन्द्रपुर में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए।

 

कानून के तहत अपराध :- कानून के तहत गर्भावस्था के दौरान सेक्स का चयन करना या गर्भावस्था के दौरान सेक्स को जानना अपराध है। कुछ दम्पत्ति लड़के की चाह मे भ्रुण के सेक्स की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते है, यह कानूनन अपराध है।

 

जुर्माना और कारावास होगा:- गर्भ सेक्स जानेनवाले व्यक्ति पर जुर्माना और कारावास हो सकता है। यदि संबंधित चिकित्सक के दोषी पाए जाने पर मेडिकल काउंसिल से 5 वर्ष के लिए पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, और कारावास या जुर्माना भी हो सकता है यह एक गैर जमानती अपराध है। इस मामले में आपसी सहमति से मामला वापस नहीं लिया जा सकता है । भ्रुण सेक्स बताना या जानना एक उल्लेखनीय अपराध है।

 

खबरी के लिए पुरस्कार योजना :- महाराष्ट्र सरकार राशि का भुगतान करेगी, वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, साधारण, अधिकारी, कर्मचारी, जिला अस्पताल,चंद्रपुर को सूचना दे सकता है।

स्टिंग ऑपरेशन की तैयारी करने वाली गर्भवती महिलाओं को ₹25,000 हजार इनाम दिया जाएगा, जानकारी देने वाले को एक लाख तक का इनाम दिया जाएगा।

हेल्पलाइन नंबर 1800 233 4475 और ईमेल आईडी www.amchimulgi.gov.in पर रिपोर्ट करें.

 

अजन्मे बच्चे का लिंग जाँच करवाना। शब्दों या इशारों के माध्यम से अजन्मे बच्चे के लिंग को बताना या जानना। जांच करने के लिए अजन्मे बच्चे के लिंग की जांच। एक गर्भवती महिला को अपने अजन्मे बच्चे के लिंग का पता लगाने के लिए उकसाना अवैध है।बिना पंजीकरण के कोई भी प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीएनडीटी) यानी अल्ट्रासाउंड आदि मशीनों का उपयोग नहीं कर सकता है

परीक्षा केंद्र के मुख्य स्थान पर यह लिखना अनिवार्य है कि यहां भ्रूण के लिंग की जांच नहीं की जाती है, यह कानूनन अपराध है।कोई भी घर पर भ्रूण के लिंग की जांच करने के लिए किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं करेगा और साथ ही कोई भी सेक्स की जांच करने के लिए मशीनों का उपयोग नहीं करेगा।